जन घोषणा पत्र

क्र.सं. विभाग का नाम घोषणा विवरण
1 ग्रामीण विकास विभाग 2.16 - गौचर भूमि विकास बोर्ड का गठन।
2 ग्रामीण विकास विभाग 4.8 - गांवों का शहरों की तर्ज पर विकास करते हुए आवश्यक ढांचागत सुविधायें उपलब्ध कराना।
3 ग्रामीण विकास विभाग 24.8 - बी.पी.एल. परिवारों के सदस्यों को आजीविका मिशन के माध्यम से गरीबी निवारण हेतु स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर ।
4 ग्रामीण विकास विभाग 24.15 - बीपीएल परिवारों का पुनः सर्वे कराना ।
5 ग्रामीण विकास विभाग 20.9.01 - महिला स्वयं सहायता समूहों को समर्थ बनाना तथा बैंको से आसान ऋण की व्यवस्था।।
6 ग्रामीण विकास विभाग 27.61.01 - प्रदेश के सभी श्मशानों एवं कब्रिस्तानों को आवश्यक सुविधाओं से युक्त करना।
7 ग्रामीण विकास विभाग 20.12.01 - अकेली निराश्रित महिला एवं भूमिहीन महिला को आवासीय योजना में प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराना।।
8 ग्रामीण विकास विभाग 10.15 - प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन। (अ) गैर कृषि क्षेत्र में दक्षता विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की शुरूआत (ब) जूता निर्माण, दरियां, कालीन बनाना, मधुमक्खी पालन, मत्स्य उद्योग, डेयरी, पत्थरों को तराश कर जाली एवं कलात्मक वस्तुएं बनाना, आर.सी.सी. शटरिंग इत्यादि में दक्षता विकसित करके स्व-रोजगार के अवसरों का सृजन। (स) कुशल श्रमिकों हस्तशिल्पियों, दस्तकारो एवं प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को आसान दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर।।
9 ग्रामीण विकास विभाग 27.63 - राजस्थान का एक बड़ा भू-भाग रेगिस्तान है और वहां के निवासी देश और प्रदेश की विभिन्न सुविधाओं और योजनाओं से वंचित हैं। उनके विकास के लिए एक कार्यक्रम DAD (Desert Area Development)चलाया जाएगा। जिसके तहत रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले दलित, आदिवासी, घुमंतू, महिलाओं को अल्पसंख्यकों सहित अन्य के जीवन यापन को गुणवत्तान युक्त बनाया जाएगा।।
10 ग्रामीण विकास विभाग 17.1.01 - आवास विहीन बीपीएल परिवारों को कम लागत पर आवास उपलब्ध कराना ।
11 ग्रामीण विकास विभाग 27.15.01 - गैर सरकारी संस्थाओं एवं नागरिक समितियों को पर्याप्त महत्व ।
12 ग्रामीण विकास विभाग 10.5.03 - प्रदेश में युवा बेरोजगारों का अधिकाधिक सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा प्राईवेट क्षेत्र में नौकरियाँ एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
13 ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) 1.17 - मनरेगा योजना के तहत कृषि कार्यो एवं भूमि विकास के कार्यो को जोड़ना।
14 ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) 4.6 - मनरेगा योजना की समीक्षा कर प्रभावी ढंग से लागू करते हुए इस योजना के तहत उन कार्यों को प्राथमिकता देना जिनके परिणामस्वरूप टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन हो सके।
15 ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) 4.7 - महात्मा गांधी नरेगा योजना में मजदूरी भुगतान में होने वाले विलम्ब को दूर करना।
16 ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) 5.5.01 - राज्य की नदियों, झीलों एवं तालाबों के संरक्षण हेतु विशेष योजना।
17 ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) 5.13 - टांके एवं जल कुण्डों के निर्माण में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
18 ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) 6.6 - मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों के घरों एवं खेतों पर वर्षा के पानी को एकत्रित करने हेतु टांकों एवं जलकुंडो का निर्माण करवाना।
19 ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) 20.10 - महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रत्येक महीने में एक दिन महिलाओं के लिये कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा जिसमें उन्हें सामाजिक रूप से प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों यथा घरेलू हिंसा अधिनियम, पीसीपीएनडीटी अधिनियम तथा दहेज निरोधक अधिनियम की जानकारी देने के साथ ही इन पर चर्चा की जायेगी। इस कार्यशाला/ प्रशिक्षण में उपस्थित महिलाओं को सामान्य कार्य दिवसों की तरह मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।
20 ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) 19.3.01 - ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत मुख्यालयों पर खेल मैदान बनाने हेतु प्रोत्साहन। तहसील, जिला एवं राज्य स्तर पर खेल परिसरों (Indoor and Outdoor Stadiums)का निर्माण।
21 ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) 19.6.01 - ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक सुविधाएं एवं सहायता प्रदान करना।